बस्तर कांकेर | नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए चेम्बरऑफ कामर्स कांकेर द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी श्री के.एल. चौहान द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को कांकेर शहर में 12 अगस्त से आगामी आदेश पर्यन्त प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक तथा होटल, रेस्टोरेंट, ठेले (गुपचुप, चाट, नास्ता) एवं पान दुकानों को प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, दुग्ध दुकान और फल दुकान को समय सीमा के बंधन से मुक्त रखा गया है।
अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों जैसे मेडिकल स्टोर्स, पैथालॉजी लैब, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, दुग्ध दुकान और फल दुकान को छोड़कर शेष सभी प्रतिष्ठान एवं दुकान कांकेर शहर में सप्ताह में एक दिन मंगलवार को बंद रहेगी। कांकेर शहर के साप्ताहिक बाजार में केवल सब्जी विक्रय की अनुमति होगी तथा अन्य वस्तुओं के विक्रय की अनुमति नहीं होगी। संचालन हेतु अनुमति प्राप्त प्रतिष्ठान तथा दुकान में बिना मास्क लगाये सामग्री का विक्रय नहीं किया जायेगा एवं बिना मास्क लगाये ग्राहकों को सामग्री भी नहीं दिया जायेगा। प्रतिष्ठान व दुकान संचालकों को सोशल, फिजीकल डिस्टेंसिंग के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करना होगा। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु शासन तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर से पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्ते यथावत रहेंगी।