बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम के इंजीनियर राजकुमार मिश्रा के प्रमोशन को वैध करार दिया है। मिश्रा के प्रमोशन के खिलाफ नगर निगम के अन्य इंजीनियरों गोपाल ठाकुर, अनुपम तिवारी, और फरीद कुरैशी द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है।
प्रमोशन पर विवाद और हाईकोर्ट का निर्णय
मिश्रा की पहली नियुक्ति 1985 में बिलासपुर नगर निगम में उपयंत्री के पद पर हुई थी। 1997 में उन्हें सहायक यंत्री के पद पर प्रमोट किया जाना था, लेकिन शासन ने पद खाली न होने का हवाला देकर प्रमोशन रोक दिया। मिश्रा ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि केवल एक आरक्षित पद खाली था, जिसमें सामान्य वर्ग को प्रमोट नहीं किया जा सकता था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मिश्रा के प्रमोशन को सही ठहराया और शासन ने आदेश जारी कर दिया। इसके बाद निगम के कुछ अन्य इंजीनियरों ने प्रमोशन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन बुधवार को अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया।