बिलासपुर। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भिलाई में पदस्थ पंचायत सचिव विशेषर वास को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत राशन कार्ड से जुड़े कार्यों में लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा जनदर्शन में मिली शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए थे, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद जिला पंचायत सीईओ ने निलंबन आदेश जारी किया।

शिकायत और जांच का विवरण
पंचायत सचिव विशेषर वास, जिन्हें ग्राम पंचायत मड़ई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, पर आरोप था कि उन्होंने ग्राम पंचायत मड़ई में राशन कार्ड धारक मती फिरतीन बाई पति स्व. दरबार और अन्य चार जीवित हितग्राहियों को मृत घोषित करते हुए प्रतिवेदन खाद्य नियंत्रक शाखा को भेजा। इस आधार पर उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए।

कलेक्टर अवनीश शरण ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद पाया गया कि सचिव ने शासन की महत्वपूर्ण योजना के पालन में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती है।

निलंबन आदेश और दायित्व परिवर्तन
जिला पंचायत सीईओ ने पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 4 (1) के तहत 24 दिसंबर 2024 को विशेषर वास को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मस्तूरी रहेगा, और उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता दी जाएगी।

नवागांव के पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत भिलाई का अतिरिक्त प्रभार और ग्राम पंचायत कुकदा के पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत मड़ई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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