अदालत ने प्रारंभिक स्तर पर चुनाव याचिका खारिज करने की मांग नहीं मानी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा नेता विजय बघेल की चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

विजय बघेल ने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इसके बाद भूपेश बघेल की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने का आग्रह किया गया था।

प्रारंभिक स्तर पर याचिका खत्म करने की मांग

भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन में चुनाव याचिका की पोषणीयता और उसमें किए गए दावों को लेकर कानूनी आपत्तियां उठाई गई थीं। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा था और 17 सितंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी।

हाई कोर्ट ने अब भूपेश बघेल की अर्जी खारिज कर दी है। इसका अर्थ यह है कि विजय बघेल की चुनाव याचिका को केवल प्रारंभिक आपत्ति के आधार पर समाप्त नहीं किया गया है।

अब साक्ष्यों के आधार पर होगी सुनवाई

अदालत के समक्ष अब चुनाव याचिका की आगे की प्रक्रिया चलेगी। इसमें पक्षकारों के साक्ष्य और चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों से जुड़े अन्य कानूनी एवं तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

इस मामले में हाई कोर्ट पहले भी यह स्पष्ट कर चुका है कि याचिका में लगाए गए कई आरोपों की सत्यता और उनके प्रमाण का परीक्षण साक्ष्य के स्तर पर किया जाना आवश्यक है। जून 2026 के आदेश में भी अदालत ने कहा था कि ऐसे मुद्दे, जो आरोपों के प्रमाण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की स्वीकार्यता से जुड़े हैं, ट्रायल के दौरान तय किए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है हस्तक्षेप से इनकार

पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े इस मामले में अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसके तहत भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य माना गया था। इसके बाद हाई कोर्ट में चुनाव याचिका की आगे की कार्यवाही जारी रहने का रास्ता खुला था।

अब हाई कोर्ट द्वारा भूपेश बघेल की नई अर्जी खारिज किए जाने के बाद पाटन विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली विजय बघेल की याचिका पर मेरिट और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। हालांकि, इस स्तर पर अदालत ने चुनाव परिणाम के संबंध में अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। मामले का अंतिम फैसला आगे की सुनवाई और साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद होगा।

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