बिलासपुर। उसलापुर के सती श्री ज्वेलर्स में डकैती को एक पूर्व सैनिक ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। कोर्ट ने इस डकैती के मास्टरमाइंड पूर्व सैनिक और उसके पांचों साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पूर्व सैनिक दिनेश बांधेकर उर्फ दीनू, मोहम्मद नाजिर अंसारी, राजू साव उर्फ राजू कसेर, मोहम्मद मजहर अंसारी, जितेंद्र कुमार शर्मा उर्फ छोटू ठाकुर और मोहम्मद लालू अंसारी के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 398, 307, 307/34 और धारा 25 (1) (1-ख) (क) एवं 27 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। घटना 25 जनवरी 2021 को शाम 7:54 बजे सती श्री ज्वेलर्स, उसलापुर के पास हुई थी, जब आरोपियों ने रिवाल्वर लेकर दुकान में घुसकर डकैती को अंजाम दिया था।
डकैती के दौरान आरोपियों ने आलोक सोनी पर गोली चलाई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सीने में एक बुलेट अभी भी फंसी हुई है, जो किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकती है। घटना के समय दुकान में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने भी भय का सामना किया। आरोपियों ने बिना लाइसेंस की रिवाल्वर का उपयोग किया और गोली चलाते हुए फरार हो गए। मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज पंचम की अदालत में हुई, जहां कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने घातक हथियारों के साथ सुनियोजित साजिश रचकर सार्वजनिक स्थल पर दुस्साहसपूर्ण डकैती की। आलोक सोनी पर हुए जानलेवा हमले को गंभीर मानते हुए, कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया गया है।
कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि आलोक सोनी के सीने में अभी भी बुलेट फंसी हुई है, जिससे किसी भी समय गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोर्ट ने सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया है कि पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के तहत आलोक सोनी को मुआवजा प्रदान किया जाए, और यदि पहले से अंतरिम प्रतिकर राशि दी गई हो, तो उसका समायोजन किया जाए।