कोटपा एक्ट में होटल प्रबंधन पर मामला दर्ज, युवकों को चेतावनी देकर छोड़ा गया
बिलासपुर। रायपुर रोड स्थित एक पॉश होटल के कमरे में हुक्का पार्टी और डांसर बुलाकर नाच-गाने की महफिल सजाई गई थी। पुलिस को अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर जांच की गई, लेकिन सख्त कार्रवाई की बजाय महज कोटपा एक्ट में होटल प्रबंधन पर मामला दर्ज कर, युवकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर पुलिस लौट गई।
जानकारी के अनुसार, 18 जून की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल पैट्रिशियन के प्रथम तल पर कुछ संदिग्ध बाहरी युवक रुके हुए हैं। सिरगिट्टी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और होटल के आगंतुक रजिस्टर की जांच की। कमरा क्रमांक 2008, जो तुषार अग्रवाल के नाम पर बुक था, उसकी तलाशी लेने पर कमरे में पाँच युवक और दो युवतियाँ मिलीं। वहां हुक्का और शराब पार्टी चल रही थी।
पुलिस जांच में सामने आया कि कमरे में शराबखोरी के साथ हुक्का पार्टी चल रही थी। पार्टी को और ‘जमाने’ के लिए कोलकाता से दो डांसर बुलाकर नाच-गाना भी कराया जा रहा था। होटल के रजिस्टर में भी गड़बड़ी मिली—कमरा केवल एक नाम पर बुक था लेकिन उसमें सात लोग मौजूद थे।
पुलिस ने इस मामले में होटल प्रबंधन पर सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान और प्रतिबंधित पदार्थ सेवन की अनुमति देने के आरोप में कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। साथ ही होटल को नोटिस जारी करते हुए नगर निगम और एसडीएम को पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। युवकों के खिलाफ भी केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।
सूत्रों की मानें तो कार्रवाई ज्यादा दिखावटी रही। ना तो डांसर युवतियों से गंभीर पूछताछ हुई, ना ही शराब व अन्य सामग्री को लेकर किसी विशेष धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने सिर्फ खानापूर्ति कर मामले को रफा-दफा कर दिया।