बिलासपुर। मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में दिए गए निर्देशों के बाद, जिले के कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवारा मवेशियों और गौ-तस्करी पर सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है।
कलेक्टर शरण ने कहा कि सड़क पर आवारा मवेशी पाए जाने पर संबंधित पशुपालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत, यदि कोई व्यक्ति अपने अशक्त पशु को सड़क पर छोड़ता है, तो उसे दंड का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, यदि सड़क पर मवेशियों के कारण किसी वाहन की दुर्घटना होती है, तो वाहन चालक और मालिक दोनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, और वाहन को राजसात कर लिया जाएगा।
एसपी रजनेश सिंह ने जानकारी दी कि एक घटना में वाहन चालक के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उसका वाहन राजसात कर लिया गया है। कलेक्टर ने जनचौपालों के माध्यम से पशुपालकों को इस नियम की जानकारी देने और पशुपालन विभाग को लगातार निरीक्षण के निर्देश दिए। अवैध पशु तस्करी को रोकने के लिए विभाग को सख्त कार्रवाई करने को कहा गया।
इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवारा मवेशियों की रोकथाम के लिए नेशनल हाईवे अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि वे सतत निगरानी रखें और किसी भी स्थिति में मवेशी सड़कों पर न दिखें। इसके साथ ही, एनएच से लगे गांवों में वॉलेंटियर्स नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान, पशुपालन विभाग के अधिकारी, एनएच अधिकारी और कई पशुपालक उपस्थित रहे।