पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों की ली बैठक
बिलासपुर। आगामी गणेशोत्सव और दुर्गाोत्सव को ध्यान में रखते हुए बिलासागुड़ी सभा कक्ष में बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) संचालकों की एक बैठक की।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन उमेश गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पीयूष तिवारी सहित अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालन के दौरान निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
1. ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) का उपयोग केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित समयावधि में ही किया जाए।
2. संचालक केवल उन्हीं कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र उपलब्ध कराएं, जिनकी प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो।
3. संचालक अपने यंत्रों के साथ एक ऑपरेटर (प्रतिनिधि) अवश्य रखें, जो यह सुनिश्चित करे कि पूरे कार्यक्रम के दौरान ध्वनि सीमा का पालन हो।
4. न्यायालयों और ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिए गए निर्देशों और प्रशासन द्वारा निर्धारित अनुमति की शर्तों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5. गलत तरीके से वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सभी संचालकों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।