बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शहर और आसपास के इलाकों में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन ने जानकारी दी कि शहर की सभी स्ट्रीट लाइटें अब पूरी तरह दुरुस्त कर दी गई हैं और सभी जल रही हैं। शासन ने बताया कि इनमें से 5,000 लाइटें स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अंतर्गत आती हैं।

हाईकोर्ट में शासन और निगम का जवाब

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम के वकील का बयान सुना, जिसमें बताया गया कि शहर में कुल 33,430 स्ट्रीट लाइटें हैं, जिनमें से 5,000 लाइटें स्मार्ट सिटी और नगर निगम के दायरे में आती हैं। इससे पहले 5 सितंबर 2024 को निगम आयुक्त ने हलफनामा दाखिल किया था, और शासन ने 5 अक्टूबर 2024 को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दिया था।

सभी लाइटें दुरुस्त होने का दावा

सोमवार की सुनवाई में शासन और नगर निगम दोनों ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि अब शहर की सभी स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त कर दी गई हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 13 नवंबर 2024 को निर्धारित की है।

हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान

गौरतलब है कि शहर में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की थी। इस मामले में अब आगे की सुनवाई नवंबर में होगी, जब शासन और नगर निगम द्वारा दी गई जानकारियों की समीक्षा की जाएगी।

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