बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए 17 मार्च 2025 से नए रोस्टर लागू किए जाएंगे। इस बदलाव के तहत विभिन्न खंडपीठों (डिवीजन बेंच) और एकलपीठों (सिंगल बेंच) में न्यायाधीशों का पुनर्विन्यास किया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
डिवीजन बेंच (खंडपीठ) का पुनर्गठन
हाईकोर्ट में चार डिवीजन बेंच का गठन किया गया है, जिनमें विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई होगी।
- डिवीजन बेंच – I
- न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल
- इस पीठ में लोकहित याचिकाओं (PIL), रिट अपीलों, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं (Habeas Corpus), आपराधिक संदर्भ मामलों, कर संबंधी मामलों एवं अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई होगी।
- डिवीजन बेंच – II
- न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार जैसवाल
- इस पीठ को 2021 से संबंधित आपराधिक अपीलों, आपराधिक अवमानना याचिकाओं, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) के अंतर्गत FIR निरस्तीकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है।
- डिवीजन बेंच – III
- न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल
- इस पीठ में कर मामलों से संबंधित रिट अपीलें, व्यावसायिक अपीलीय खंडपीठ (Commercial Appellate Division Bench) के अंतर्गत आने वाले वाणिज्यिक विवादों एवं दीवानी मामलों की सुनवाई होगी।
- डिवीजन बेंच – IV
- न्यायमूर्ति रजनी दुबे एवं न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत
- इस पीठ में 2019 से 2020 तक की आपराधिक अपीलें, विशेष रूप से सौंपे गए मामले एवं संवैधानिक न्यायाधिकरणों (Tribunals) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई होगी।
एकलपीठ (सिंगल बेंच) का पुनर्गठन
हाईकोर्ट में कुल 13 सिंगल बेंच गठित की गई हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के दीवानी, फौजदारी, सेवा एवं कर मामलों की सुनवाई होगी।
- सिंगल बेंच – I
- न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
- मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के तहत मामलों, धारा 482 CrPC एवं B.N.S.S. से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे।
- सिंगल बेंच – II
- न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल
- 2013 से 2017 तक की आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं एवं 2022 से 2024 तक के आपराधिक अपीलों की सुनवाई करेंगे।
- सिंगल बेंच – III
- न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू
- 2017 से 2021 तक की सेवा से जुड़ी याचिकाएं एवं वाहन दुर्घटना दावों से संबंधित अपीलों की सुनवाई करेंगे।
- सिंगल बेंच – IV
- न्यायमूर्ति रजनी दुबे
- 2017 से 2019 तक की सेवा याचिकाएं एवं दीवानी अपीलों की सुनवाई करेंगी।
- सिंगल बेंच – V
- न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास
- 2020 तक के दीवानी पुनरीक्षण (Civil Revisions) एवं 2022 से 2024 तक की आपराधिक अपीलों की सुनवाई करेंगे।
- सिंगल बेंच – VI
- न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी
- 2019 से 2022 तक की दीवानी अपीलें एवं अन्य असाइन किए गए मामलों की सुनवाई करेंगे।
- सिंगल बेंच – VII
- न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी
- 2015 से 2018 तक की दीवानी अपीलें एवं सेवा मामलों की सुनवाई करेंगे।
- सिंगल बेंच – VIII
- न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत
- 2022 से संबंधित नई सेवा याचिकाएं एवं विशेष मामलों की सुनवाई करेंगे।
- सिंगल बेंच – IX
- न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय
- 2019 से 2021 तक की दीवानी अपीलें एवं विशेष रूप से सौंपे गए मामले।
- सिंगल बेंच – X
- न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल
- सभी प्रकार की जमानत याचिकाओं एवं विशेष मामलों की सुनवाई करेंगे।
- सिंगल बेंच – XI
- न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े अपीलों की सुनवाई करेंगे।
- सिंगल बेंच – XII
- न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा
- दीवानी अपीलें एवं 2017 के बाद के आपराधिक पुनरीक्षण मामले।
- सिंगल बेंच – XIII
- न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु
- 2021 से संबंधित सभी प्रकार की आपराधिक अपीलें एवं सेवा मामलों की सुनवाई करेंगे।
विशेष पीठ एवं अन्य मामलों की सुनवाई
- न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में विशेष पीठ (Special Bench) का गठन किया गया है, जो विशेष मामलों की सुनवाई करेगी।
- सभी प्रकार के अवमानना याचिकाओं एवं FIR निरस्तीकरण से जुड़े मामलों को अलग-अलग बेंचों में विभाजित किया गया है।
यह नया रोस्टर 17 मार्च 2025 से प्रभावी रहेगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा।