बिलासपुर। आयरन प्लेट चोरी के आरोपों में घिरे आरपीएफ के दो जवानों की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह मामला तब और गंभीर हो गया  जब उनकी कथित प्रताड़ना से तंग आकर एक कबाड़ी ने आत्महत्या कर ली।

बिलासपुर के तालापारा निवासी एके पात्रे और तिल्दा निवासी मोहित कुमार तिल्दा में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 28 दिसंबर 2021 को मांढर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के वैगन से आयरन प्लेट्स चोरी की। दोनों जवानों ने कुछ अन्य लोगों की मदद से आयरन प्लेट्स को गिराकर 50-60 बोरियों में भरकर एक कबाड़ी को बेच दिया।

इसके अगले दिन, दोनों जवान मांढर निवासी कबाड़ी, अब्दुल खान के घर पहुंचे और उसके बेटे साहिल खान को उन पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर वे पुलिस चौकी ले आए। पुलिस द्वारा की गई इस प्रताड़ना से तंग आकर अब्दुल खान ने 10 जनवरी 2022 को ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली।

अब्दुल खान की मौत के बाद उनकी बेटी जन्नत खान ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दोनों जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 30 जनवरी 2022 को आरोप पत्र जारी हुआ, लेकिन जवानों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले की विभागीय जांच के बाद, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और दोनों जवानों को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया। इस जांच और नोटिस के खिलाफ जवानों ने फिर से याचिका दायर की, लेकिन जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने इसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दी और 26 मई 2022 को जारी अंतरिम आदेश को भी निरस्त कर दिया। अब, दोनों को जांच रिपोर्ट के आधार पर दी गई नोटिस में अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।

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