गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। अपनी ही माँ की बेरहमी से हत्या करने वाले बेटे देवीलाल खैरवार को पेंड्रारोड की अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सश्रम कैद भी भुगतनी होगी।
लकड़ी के डंडे से सिर पर वार कर की थी हत्या
यह मामला 1 सितंबर 2023 का है। दोपहर करीब 12:30 बजे आरोपी देवीलाल (30 वर्ष) ने अपनी माँ धुनी बाई के सिर पर लकड़ी के डंडे (रूंधान के गेंड़े) से हमला कर दिया था। गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। यह घटना ग्राम टिहाईटोला, बेलझिरिया (थाना मरवाही क्षेत्र) में हुई थी।
पुलिस और अभियोजन ने की सख्त कार्रवाई
घटना के बाद तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक नवीन मिश्रा ने तेजी से जांच कर सबूत इकट्ठे किए और मजबूत चालान कोर्ट में पेश किया।
वहीं, अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी करते हुए साफ किया कि देवीलाल ने जानबूझकर अपनी माँ की हत्या की थी।
कोर्ट ने कहा- माँ की हत्या अमानवीय और निंदनीय
कोर्ट ने सबूतों और परिस्थितियों को देखकर आरोपी को दोषी करार दिया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि “जिस माँ ने जन्म दिया, उसकी ही निर्मम हत्या करना अत्यंत क्रूर और अमानवीय कृत्य है, जो समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं।”
फैसले के बाद देवीलाल को जिला जेल पेंड्रारोड भेज दिया गया है।