13 जुलाई को पूरे प्रदेश में होगा आयोजन
बिलासपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन पूरे प्रदेश में 13 जुलाई को होने जा रहा है।
इसे लेकर जिला न्यायालय बिलासपुर के सभागार में जिले में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों एवं विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल, किरण त्रिपाठी, ओम प्रकाश जायसवाल एवं पुष्पलता मारकंडे द्वारा विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से बिजली बिल की बकाया राशि वसूली से संबंधित मामलों में बकायादारो को नोटिस जारी करने तथा उक्त मामले को प्री लिटिगेशन के रूप में नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ के समक्ष रखे जाने के संबंध में चर्चा की गई। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि ऐसे उपभोक्ता जिनका विद्युत कनेक्शन 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में स्थायी रूप से काटा जा चुका है तथा बिलिंग बंद हो चुकी है, उनको अधिभार की राशि में छूट हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत कुल बकाया राशि में छूट प्रदान की जाएगी। उक्त छूट वर्ष 2024-25 में आयोजित होने वाली सभी लोक अदालतों में प्रस्तुत प्रकरणों में लागू की जाएगी। उक्त बैठक में विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता सईद मुख्तार, पी.वी.एस. राजकुमार एवं सहायक अभियंता हरीश कुर्रे उपस्थित थे।
वहीं प्रधान जिला न्यायाधीश नीता यादव ने न्यायिक अधिकारियों को उनके न्यायालय में लंबित समझौता योग्य मामलों की सूची बनाने तथा उन मामलों में दोनों पक्षकारो को समझौते के लिए प्री सीटिंग के लिए नोटिस जारी करने तथा पक्षकारों को उनके प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते से करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा नेशनल लोक अदालत के लाभ के संबंध में पक्षकारों को अवगत कराने का निर्देश दिया है।