बिलासपुर। रोजमर्रा के घरेलू सामान खरीदने के लिए अब दोपहर तीन बजे तक समय नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन का नया आदेश लागू हो गया है जिसके अनुसार दुकानें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगी। मिल्क पार्लर के लिए शाम को एक घंटे का अलग समय मिलेगा।

जिला दंडाधिकारी द्वारा गुरुवार को संशोधित आदेश जारी किया गया। इसके मुताबिक सभी मंडियां, दुकान, ठेले जिनमें सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली इत्यादि शामिल हैं वे सुबह 7 बजे से 12 तक खुलेंगे। गैस एजेंसियां, डेली नीड्स, किराना व मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी सुबह 7 से 12 बजे तक ही खुलेंगीं। बैंकिंग सेवाओं के लिए भी सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे का समय निर्धारित किया गया है। मिल्क पार्लर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 से 6 बजे तक खुले रहेंगे।

खरीदारी के दौरान लोगों के बीच एक मीटर की दूरी को बनाये रखने का नियम टूटते देखते अब बिलासपुर पुलिस ने पहल शुरू की है। बृहस्पति बाजार मे एक साथ जमा होने वाली भीड़ को देखते हुए वहां चूने से घेरा बना दिया गया है जहां अपनी बारी आने के बाद ग्राहक खरीदारी के लिए बाजार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। किराना दुकान, मेडिकल स्टोर्स आदि में भी दुकानदारों से ऐसी व्यवस्था कराई गई है।

ज्ञात हो कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों का उल्लंघन धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

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