‘अनवर ढेबर अकेला लाभार्थी नहीं, अपना कमीशन काटकर ऊपर भेजता था रुपये’
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया है कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 6 मई 2023 को अनवर ढेबर को उसने गिरफ्तार किया है। ईडी ने इससे पहले मार्च के महीने में कई स्थानों पर तलाशी ली थी और इसमें शामिल विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए थे और 2019-2022 के बीच 2000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत एकत्र किए हैं।
प्रेस नोट के अनुसार पीएमएलए जांच से पता चला है कि अनवर ढेबर के नेतृत्व में एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था। अनवर ढेबर उच्च स्तर के राजनीतिक अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों की अवैध संतुष्टि के लिए काम कर रहा था। उन्होंने एक विस्तृत साजिश रची और घोटाले को अंजाम देने के लिए व्यक्तियों तथा संस्थाओं का एक विस्तृत नेटवर्क तैयार किया, ताकि छत्तीसगढ़ राज्य में बेची जाने वाली शराब की प्रत्येक बोतल से अवैध रूप से पैसा एकत्र किया जा सके।
ईडी ने कहा कि शराब के उत्पाद शुल्क का राजस्व में सबसे अधिक योगदान है। आबकारी विभागों को शराब की आपूर्ति को विनियमित करने, त्रासदियों को रोकने और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को गुणवत्ता वाली शराब सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। लेकिन जांच से पता चला कि अनवर ढेबर के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन सभी उद्देश्यों को उल्टा कर दिया है। राज्य में शराब की खरीद से लेकर खुदरा बिक्री तक सभी पहलुओं को यह सिंडिकेट नियंत्रित करता है। यहां किसी भी निजी शराब की दुकान की अनुमति नहीं है। सभी 800 शराब की दुकानें राज्य संचालित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) छत्तीसगढ़ में बेची जाने वाली सभी शराब की खरीद केंद्रीय रूप से करता है। सीएसएमसीएल मानव-शक्ति आपूर्तिकर्ता जो दुकानें चलाते हैं, नकद संग्रह , बोतल निर्माताओं और होलोग्राम निर्माताओं का चयन टेंडर के जरिये करते हैं। राजनीतिक लोगों और अधिकारियों के समर्थन के साथ अनवर ढेबर सीएसएमसीएल में अपने पसंद के आयुक्त और एमडी बिठाने में कामयाब रहे, और इन जगहों पर अपने करीबी सहयोगियों को नियुक्त किया। सिस्टम को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू और अरविंद सिंह को रखा। उन्होंने निजी डिस्टिलर्स, एफएल10 ए लाइसेंस धारकों, आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला स्तर के आबकारी अधिकारियों, मैन-पावर सप्लायर्स, ग्लास बॉटल मेकर, होलोग्राम मेकर, कैश कलेक्शन वेंडर आदि से चलने वाले शराब के व्यापार की पूरी श्रृंखला को नियंत्रित किया और इसका लाभ उठाया। रिश्वत या कमीशन की अधिकतम राशि की वसूली करना इनका काम था।
प्रेस नोट के अनुसार इस प्रक्रिया में विभिन्न अन्य हितधारकों को भी अवैध रूप से लाभान्वित किया गया। ईडी की जांच से पता चला है कि सिंडिकेट छत्तीसगढ़ में तीन अलग-अलग तरीकों से लाभान्वित हो रहा था। पहले भाग में 75 से 150 रुपये तक शराब के प्रकार के आधार पर, आपूर्तिकर्ता से कमीशन तेजी से इस सिंडिकेट द्वारा वसूला गया।। दूसरे भाग में अनवर ढेबर ने अन्य लोगों के साथ साजिश करके, बिना हिसाब की कच्ची शराब का निर्माण करना शुरू कर दिया और इसे सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचना शुरू कर दिया। इस तरह वे राजकोष में एक रुपया भी जमा किए बिना बिक्री की पूरी रख सकते थे। इसके लिए डुप्लीकेट होलोग्राम बनाए गए, नकली बोतलें नकद में खरीदी गईं। शराब को डिस्टिलर से सीधे दुकानों में ले जाया जाता था। बेहिसाब शराब बेचने के लिए मैन पावर को प्रशिक्षित किया गया था। पूरी बिक्री नकद में की जाती थी। डिस्टिलर, ट्रांसपोर्टर, होलोग्राम निर्माता, बोतल निर्माता, आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग के उच्च अधिकारी, अनवर ढेबर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी (ओं) सहित अवैध श्रृंखला में हर एक के साथ पूरी बिक्री बहीखाता से बाहर थी। ईडी की जांच में सामने आया है कि साल 2019-2020-2021-2022 में इस तरह की अवैध बिक्री राज्य में शराब की कुल बिक्री का लगभग 30-40% थी। इससे 1200 – 1500 करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा हुआ। तीसरे भाग में यह एक वार्षिक कमीशन था जिसे डिस्टिलरी लाइसेंस प्राप्त करने और सीएसएमसीएल की बाजार खरीद में निश्चित हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए मुख्य डिस्टिलर्स द्वारा भुगतान किया गया। डिस्टिलर उन्हें आवंटित बाजार हिस्सेदारी के प्रतिशत के अनुसार रिश्वत देते थे। सीएसएमसीएल ने इसी अनुपात में खरीदी की। अंग्रेजी शराब के आपूर्तिकर्ताओं से एफएल-10ए लाइसेंस धारकों से भी कमीशन लिया गया। ये लाइसेंस अनवर ढेबर के सहयोगियों को दिए गए।
ईडी के अनुसार अनुमान है कि सिंडिकेट द्वारा कुल 2000 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। यह सिर्फ 2019 से 2022 तक की छोटी अवधि में किया गया है। अनवर ढेबर इस पूरे अवैध धन के संग्रह का मुख्य व्यक्ति है, लेकिन इस घोटाले का अंतिम लाभार्थी नहीं है। यह स्थापित हो गया है कि प्रतिशत काटने के बाद, उसने शेष राशि अपने राजनीतिक आकाओं को दे दी थी।
इससे पहले, ईडी ने अनवर ढेबर के आवासीय परिसर सहित छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 35 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। अनवर ढेबर को 7 बार समन भेजा गया, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए। ईडी के अनुसार वह लगातार बेनामी सिम कार्ड और इंटरनेट डोंगल का उपयोग कर रहा था, स्थान बदल रहा था। इसके बाद अपने करीबी सहयोगी के एक होटल के कमरे में छिप गया था। वहां भी उसने समन स्वीकार करने के बजाय फिर पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया।
ईडी की अलर्ट टीम द्वारा भागते समय उसे पकड़ लिया। उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है और रायपुर के पीएमएलए विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। आगे की जांच जारी है।