बिलासपुर। जोगी जाति मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर भाजपा नेत्री समीरा पैकरा द्वारा दायर की गई हस्तक्षेप याचिका पर डबल बेंच ने आदेश सुरक्षित रखा है।
मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने और अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग याचिका लगाई है। इस याचिका में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में भाजपा नेत्री समीरा पैकरा ने शामिल होने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। पूर्व महाधिवक्ता जे.के. गिल्डा के माध्यम से पैकरा ने इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील की थी। चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की कोर्ट में इस पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।