लॉकडाउन के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी- कलेक्टर, एसपी की प्रेस कांफ्रेंस

बिलासपुर। जिला प्रशासन ने आज से लॉकडाउन के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ा दी है। जिले की सीमाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब बेवजह सड़कों पर नजर आने वालों पर सीधे आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया जायेगा और उनके वाहन जब्त किये जाएंगे। आवश्यक सेवाओं के लिए भी दुकानें सिर्फ 6 घंटे खोलकर रखी जायेगी। लोगों को इस लॉक डाउन के लिए 14 दिन तक के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय अलंग तथा पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने आज दोपहर मंथन सभाकक्ष में पत्रकारों को बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए दिशा निर्देशों के लगातार उल्लंघन के कारण अब सख्ती बरती जायेगी। जिले के भीतर किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है न ही किसी को जिले से बाहर जाने की छूट है। मनरेगा को छोड़कर बाकी सभी निर्माण व श्रमिकों के कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिये गये हैं। सभी धार्मिक, पर्यटन स्थल व सांस्कृतिक स्थल आम जनता के लिए पूरी तरह बंद किये जा चुके हैं।

कलेक्टर ने कहा कि जिन नागरिकों को होम क्वारैन्टाइन पर रखा गया है वे स्वास्थ्य अधिकारियों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इसमें चूक होने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

सिर्फ मेडिकल सम्बन्धी जरूरतों के लिए किसी को बाहर निकलना हो तो उसे सम्बन्धित थाने से अनुमति लेनी पड़ेगी। घर से बाहर निकलने वाले सभी लोगों को अपने साथ पहचान पत्र रखने की हिदायत दी गई है। यदि कोई आवश्यक खरीदारी के लिए निकला है तो उसे आसपास की दुकान में ही जाना होगा। इसके लिए एक ही व्यक्ति को अनुमति मिलेगी इसमें ड्राइवर भी शामिल है।

जरूरत का सामान खरीदने के लिए 6 घंटे मिलेंगे

मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए भी समय तय कर दिया गया है। इसके मुताबिक सभी मंडियां, फल, सब्जी, अनाज, चिकन, मटन, मछली की दुकानें सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खुलेंगी। इसी तरह गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवा, डेली नीड्स, किराना, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी दोपहर तीन बजे तक ही खुलेंगी। दूध की दुकानें सुबह सात बजे से 10 बजे तक तथा साम को 5 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी।

कलेक्टर डॉ. अलंग ने बताया कि जिले में अब तक कोरोना वायरस का कोई पीड़ित नहीं मिला है और न ही कोई इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। पूरे जिले में 222 लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में घर पर रहने कहा गया है जो प्रशासन की निगरानी में हैं। उन्होंने कहा कि सभी को अपने घर पर ही रहना है। सभी कार्यालय,संस्थानों को बंद करा दिया गया है। सरकारी विभागों में भी सिर्फ वे ही खुले हैं, जिनका सम्बन्ध आवश्यक सेवाओं, कोरोना वायरस के नियंत्रण, सफाई और कानून-व्यवस्था से है। अन्य विभागों के कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थों को आवश्यकता पड़ने पर ड्यूटी पर बुला सकते हैं। सभी सार्वजनिक परिवहन जिनमें निजी बसें, टैक्सी, आटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि शामिल हैं, पहले ही बंद की जा चुकी हैं। मेडिकल सेवा वाले वाहनों को ही परिवहन की छूट रहेगी।

पुलिस अधीक्षक अग्रवाल ने बताया कि शहर सहित ग्रामीण इलाकों में धारा 144 का सख्ती से पालन कराने का निर्देश थाना प्रभारियों को दिया गया है। जिले में कल ऐसे 10 मामले दर्ज किये गये जिनमें 12 लोगों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर फेक न्यूज डालना या उसे लेकर मजाक उड़ाना भी मना है। ऐसे मामलों में भी कार्रवाई की जा रही है।

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