बिलासपुर के चकरभाठा से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर दायर याचिका सोमवार को हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन विभाग व राज्य शासन की ओर से मिले जवाब के बाद निराकृत कर दी।

हाईकोर्ट में पत्रकार कमल दुबे, सलीम काजी और प्रेक्टिसिंग बार एसोसिएशन की ओर से चकरभाठा में हवाई सेवा शुरू करने में हो रही देरी को लेकर पिछले साल जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में बिलासपुर में हाईकोर्ट, अनेक केन्द्रीय संस्थान, औद्योगिक और व्यावसायिक केन्द्र होने का हवाला देते हुए हवाई सेवा शीघ्र शुरू करने की मांग की गई थी। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने एयर ओडिशा के साथ अनुबंध किया और जगदलपुर, विशाखापट्टनम, रायपुर के बीच हवाई सेवा शुरू भी हो गई। हालांकि यह सेवा बीच में ही बंद भी हो गई।

इस दौरान चकरभाठा हवाई पट्टी के हवाई अड्डे के रूप में दिक्कतें आती गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवियेशन की ओर से हवाई पट्टी में कई कमियां बताई गईं। इन दिक्कतों को धीरे-धीरे लोक निर्माण विभाग की ओर से दूर किया जाता रहा। हाईकोर्ट पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सिविल एवियेशन विभाग को जवाब पेश करने कहा था कि वह राज्य सरकार को चकरभाठा हवाई सेवा के लिए कब लाइसेंस जारी करेगा। आज की सुनवाई से पहले 6 दिसंबर को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवियेशन ने हवाई अड्डे को लाइसेंस जारी कर दिया। अब यहां से 40 सीटर विमान की आवाजाही हो सकती है। आज हाईकोर्ट को सिविल एवियेशन मंत्रालय की ओर से लाइसेंस जारी होने की जानकारी दी गई। इधर राज्य सरकार की ओर से भी बताया गया कि जनवरी तक घरेलू विमान सेवा फिर शुरू कर दी जाएगी। एयर ओडिशा के साथ हुआ अनुबंध निरस्त कर नया टेंडर जारी किया जा चुका है और इसकी प्रक्रिया अगले माह पूरी कर ली जाएगी। अतएव जनवरी से बिलासपुर को हवाई सेवा मिलने की संभावना है।

 

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