बिलासपुर। 23 मई को लोकसभा चुनाव में पड़े मतों की गिनती होने जा रही है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से मतगणना एजेंटों की सूची मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नये प्रावधान के मुताबिक इस बार बिलासपुर जिले के 30 बूथों की वीवीपैट पर्चियों का तथा मुंगेली जिले के 10 बूथों की वीवीपैट पर्चियों से ईवीएम मशीन के साथ मतों का मिलान होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5-5 वीवीपैट का रेण्डम चयन लॉटरी से कर उसकी पर्ची से कण्ट्रोल यूनिट में डाले गये मतों का मिलान किया जायेगा। बिलासपुर संसदीय सीट में बिलासपुर जिले के 6 तथा मुंगेली जिले के 2 विधानसभा सीट शामिल हैं। इस तरह से 8 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 40 मतदान केन्द्रों की पर्चियों का मिलान ईवीएम मशीनों से रेंडम तरीके से किया जायेगा।

लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 5 बिलासपुर की मतगणना 23 मई को सुबह 8 बजे से आईटी भवन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय कोनी बिलासपुर में प्रारंभ होगी। अभ्यर्थियों को अपने मतगणना एजेंट नियुक्त करने के लिए आवेदन 20 मई की शाम 7 बजे तक सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने कहा गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित अग्रवाल ने एक बैठक लेकर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दे दी है।

उन्होंने बताया कि बिलासपुर मतगणना विधानसभावार आईटी भवन के भूतल स्थित कमरों में होगी। बिलासपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 24 मरवाही जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 कोरबा में शामिल है की मतगणना कक्ष क्रमांक 3 में होगी। इसी तरह बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कोटा की मतगणना कक्ष क्रमांक 2, तखतपुर का कक्ष क्रमांक 7, बिल्हा का कक्ष क्रमांक 6, बिलासपुर का कक्ष क्रमांक 5, बेलतरा का कक्ष क्रमांक 4 और मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना कक्ष क्रमांक 1 में होगी। इस बार सभी विधानसभा क्षेत्रों के डाक मतपत्रों की गणना अलग से की जायेगी। डाक मतों की गणना कक्ष क्रमांक 11 में होगी। सभी मतगणना कक्षों में 14-14 टेबलों में मतगणना होगी। डाक मतपत्रों की गणना के लिये 5 टेबल रखे जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी ईवीएम मतगणना के लिये अधिकतम 14 तथा डाक मतों की गणना के लिये 5 मतगणना एजेंट नियुक्त कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों को जानकारी दी गई कि मतगणना के दौरान सम्बन्धित मतगणना टेबल के लिये नियुक्त मतगणना अभिकर्ता उसी टेबल के समक्ष जाली के बाहर लगाये गये बेंच में बैठेंगे। उन्हें किसी दूसरे टेबल के समक्ष बैठने की और न ही शांति व्यवस्था भंग करने की अनुमति दी जायेगी। मतगणना एजेंटों, अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को मतगणना कक्ष तक पहुंचने के लिये पृथक प्रवेश द्वार आईटी भवन के पीछे निर्धारित किया गया है। उन्हें मुख्य द्वार अथवा अन्य किसी द्वार से मतगणना कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

मतगणना दिवस 23 मई को सुबह 6 बजे पोस्टल बैलेट पेपर बॉक्स को कोषालय से मतगणना केन्द्र ले जाया जायेगा। कोषालय खोलते समय अभ्यर्थी या उनके निर्वाचक अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। प्रातः 7 बजे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित स्ट्रांगरूम सामान्य प्रेक्षक के समक्ष खोला जायेगा। इस समय सम्बन्धित अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रह सकते है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस हेतु अभ्यर्थी या उसके निर्वाचक अभिकर्ता को मुख्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना केन्द्र में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाईल फोन, सेलफोन, कैमरा, कैल्कुलेटर आदि ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। न ही वीडियोग्राफी की अनुमति दी जायेगी। सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी जिला प्रषासन द्वारा कराई जायेगी तथा मतगणना के अंत में उसकी सीडी सम्बन्धित अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जायेगी।

सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की गणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ की जायेगी। उसके 30 मिनट बाद प्रातः 8.30 बजे ईवीएम के मतों की गणना प्रारंभ होगी। मतगणना के दौरान प्रत्येक टेबल पर प्रत्येक राउंड में तैयार किया गया फार्म 17-C भाग-2 की प्रति उपस्थित मतगणना एजेंट को दी जायेगी। सेवा मतदाताओं से प्राप्त पोस्टल बैलेट पेपर की वैधता की जांच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित ईटीपीबीएस डॉट इन  प्रणाली द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के आईडी से लॉग इन कर क्यू आर कोड के माध्यम से की जायेगी। अभ्यर्थी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता को भी वोटिंग मशीनें सील करते समय अपनी सीलें लगाने की अनुमति दी जायेगी। मतगणना कक्ष के भीतर अभ्यर्थियों के मतगणना एजेंटों के भोजन एवं नाश्ते के संबंध में कोई व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जायेगी और न ही किसी प्रकार की भोजन सामग्री मतगणना कक्ष के भीतर ले जाने अनुमति होगी। पेयजल की व्यवस्था प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित मतगणना कक्ष के बाहर जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

यदि किसी विधानसभा में मतगणना एजेंटों की संख्या अधिक होती है तो मतगणना कक्ष में प्रवेश देते समय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंटों को प्राथमिकता दी जायेगी।

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