बिलासपुर। कई लोगों को झांसा देकर जमीन खरीदने के लिए  रुपये ऐंठने के आरोपी यतीश गोयल के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 15 नवंबर को पेश करने का निर्देश कोतवाली पुलिस को दिया है।

दयालबंद निवासी यतीश गोयल जमीन खरीदी बिक्री के धंधे से जुड़ा है। उसने अपने सम्पर्क में रहने वाले लोगों को विश्वास में लिया और जमीन खरीदने के नाम पर रुपये हासिल कर लिये। जब रुपये वापस करने की मांग की गई तो उसने लोगों को चेक थमा दिये लेकिन ये चेक बैंक में बाउंस हो गये। चेक बाउंस होने के बाद यतीश गोयल के खिलाफ पीड़ितों ने कोर्ट में केस दायर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने बार-बार समन और जमानती वारंट जारी किया, लेकिन आरोपी ने अदालत में हाजिरी नहीं दी। इसके बाद कोर्ट ने 16 अक्टूबर को कोतवाली पुलिस को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया है। आरोपी गोयल को 15 नवंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश पुलिस को दिया गया है।

आरोपी ने पीड़ित हिमांशु सिंह, कार्तिक स्वाई, मूलचंद और समरजीत राय को उनके द्वारा दी गई रकम के एवज में चेक जारी किये थे। चेक बाउंस होने के बाद उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में केस लगाया। बार-बार पेशी में नहीं पहुंचने के बाद आरोपी यतीश गोयल के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

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