बिलासपुर। शादी का झांसा देकर एक युवती से उसके प्रेमी ने लगातार रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। नियमों का हवाला देकर अस्पतालों में उसका गर्भपात नहीं किया गया तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसकी अनुमति मांगी है। हाईकोर्ट ने सीएमएचओ को युवती के स्वास्थ्य का परीक्षण कर 4 जुलाई तक अभिमत प्रस्तुत करने कहा है।
घटना महासमुंद जिले की है। एक युवती को वहीं के आरोपी युवक ने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस बीच युवती गर्भवती हो गई। जब युवती ने शादी के लिए दबाव डाला तो उसने इंकार कर दिया। युवती ने बीते 23 मई को उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट और बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई और अपने स्तर पर गर्भपात कराने का प्रयास किया। डॉक्टरों ने कानून का हवाला देते हुए गर्भपात करने में असमर्थता जता दी।
इसके बाद पीड़ित युवती ने हाईकोर्ट की शरण ली है। उसकी ओर से पेश की गई याचिका में कहा गया है कि वह बिना शादी किए मां नहीं बनना चाहती। इसलिए उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए। जस्टिस पी सैम कोसी की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद महासमुंद के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे डॉक्टरों की टीम बनाकर युवती का मेडिकल परीक्षण करें और 4 जुलाई तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट निर्णय लेगा।