राशन,डेयरी की दुकानों को भी खोलने की अवधि बढ़ी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की सख्ती बनी रहेगी
बिलासपुर। जिले के नगरीय निकाय सीमा के बाहर एवं ट्रांसपोर्ट नगर स्थित भोजनालयों एवं ढाबों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा इस शर्त पर दे दी गई है कि इनमें बैठकर या रुक कर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी। मालवाहकों की मरम्मत की दुकानों को भी नगरीय सीमा से बाहर खोलने की अनुमति दी गई है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान देशभर में भोजनालयों को भी बंद करने का आदेश दिया गया था। इसमें अब छूट दी गई है। राज्य के भीतर आवश्यक और गैर जरूरी वस्तुओं के सुगम परिवहन एवं चालक, परिचालक के भोजन आदि की उत्पन्न समस्या को ध्यान में रखते हुए भोजनालय ढाबा एवं ट्रकों की मरम्मत की दुकानों को खोले जाने का आदेश दिया गया है। इसके परिपालन में जिला दंडाधिकारी ने भी आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत शर्तें भी निर्धारित कर दी गई हैं। नगरीय क्षेत्रों के बाहर ऐसे ढाबे या भोजनालय जिन्हें खोला जा सकेगा, उसका चिन्हांकन अनुविभागीय दंडाधिकारी या इंसिडेन्ट कमाण्डर द्वारा किया जायेगा। इनमें केवल भोजन पार्सल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। क्वारांटाइन और निगरानी उपायों (हॉटस्पॉट) की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिग के मापदंडों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में आज से लॉकडाउन में कुछ अन्य छूट भी दी गई है, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू कर दिया गया है और अधिकारी कर्मचारियों को सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपस्थिति देने कहा गया है। राशन दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम चार बजे तक खोलने की छूट दी गई है। मिल्क पार्लर व डेयरी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगीं। अकेले कार्य पर निकलने वाले प्लबंर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर को भी काम की अनुमति दी गई है। कृषि, उद्यानिकी, पशु पालन से सम्बन्धित समस्त गतिविधियां और इनसे सम्बन्धित व्यवसाय व परिवहन को भी अनुमति दे दी गई है।
इन सभी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तथा मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य है।