जनता को फिर मिलेगी यात्री परिवहन की सुविधा फिर, अन्तर्राज्जीय बसें भी चलेंगीं
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कोरोना वायरस से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण यात्री बसों के संचालन में आ रही कठिनाईयों पर विचार करते हुए बस संचालकों को माह सितम्बर व अक्टूबर 2020 हेतु मासिक कर में छूट प्रदान करने की घोषणा की है। मासिक कर में छूट की मांग यात्री बस संचालकों द्वारा की जा रही थी। अपनी मांग पूरी होने से यात्री बस संचालक अब यात्री बसों को सड़कों पर लाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ की जनता को यात्री परिवहन की सुविधा मिलने लगेगी।
मंत्री अकबर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में अंतर्राज्यीय, अखिल भारतीय पर्यटन परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के लिए माह अप्रैल, मई एवं जनू 2020 की अवधि के लिए मासिक कर के भुगतान की पूरी तरह छूट दी गई। उसी तरह इन वाहनों को माह सितम्बर व अक्टूबर 2020 के देय मासिक कर में छूट प्रदान की जा रही है।
बस संचालकों को सितम्बर व अक्टूबर के मासिक कर में छूट के लिये अपने प्रत्येक यात्री वाहन के बस ड्राईवर, कंडक्टर व हेल्पर को वेतन, भत्ते आदि के भुगतान का प्रमाण सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।