बिलासपुर। जिला आबकारी विभाग ने 36 मॉल स्थित तंत्रा रेस्टोरेंट बार का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण और जनसुरक्षा के तहत की गई है। आदेश के अनुसार, बार में निर्धारित समय के बाद भी शराब परोसी जा रही थी।
एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि सहायक जिला आबकारी अधिकारी के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि तंत्रा बार रात 11 बजे के बाद भी खुला था। इसके अतिरिक्त, एक हिंसात्मक घटना भी बार के पास हुई, जिससे कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई। इन सब कारणों के चलते, आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1)(क) के तहत बार का लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय जनसुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश के अनुपालन में तंत्रा बार का संचालन तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।