स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट के साथ बीमा पालिसी और टैक्स जमा करने के निर्देश, नहीं करने पर होगी कार्रवाई

बिलासपुर। शहर में लगे अवैध विज्ञापन होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम ने अभियान छेड़ा है। नगर उस्लापुर में ओवरब्रिज के पास तीन अवैध होर्डिंग को हटाया गया। उक्त तीनों होर्डिंग बिना अनुमति के लगाए गए थे,जिसे आज हटा लिया गया। निगम द्वारा अब होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी प्रीति पब्लिसिटी और भवन मालिक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी रजिस्टर्ड विज्ञापन एजेंसियों की बैठक लेकर उनके द्वारा लगाए गए होर्डिंग का सत्यापन,स्ट्रक्चर सर्टिफ़िकेट और बीमा पालिसी 24 मई तक जमा करने का निर्देश दिया था। 

उस्लापुर ओवरब्रिज के पास राकेश सिंघल के भवन के ऊपर बिना अनुमति के  60×40, 30×30 और 15×30  के तीन अवैध होर्डिंग लगाए गए थे,जो नियम विरूद्ध और सुरक्षा के मापदंडों के विपरीत था। इन अवैध होर्डिंग को हटाने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निगम ने 24 अप्रैल को नोटिस जारी किया था लेकिन न ही नोटिस का जवाब दिया गया और ना ही होर्डिंग हटाया गया । इस पर नगर निगम ने कार्रवाई की। अवैध होर्डिंग के खिलाफ निगम की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी,इसके लिए निगम कमिश्नर अमित कुमार ने निर्देश जारी किया है। विज्ञापन शाखा ने सभी अवैध होर्डिंग मालिकों को एक सप्ताह के भीतर स्वयं से अपने होर्डिंग हटाने लेने को कहा है,स्वयं से नहीं हटाने पर निगम होर्डिंग को जब्त कर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई करेगी।

रजिस्टर्ड विज्ञापन एजेंसियों के साथ बैठक में निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार ने कहा की होर्डिंग जहां लगा हैं वहां सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए उसका इंतजाम करें। आकाशीय बिजली आंधी तूफान और अन्य तरह की होने वाली दुर्घटनाओं से जनहानि न हों यह सुनिश्चित करें। जनहानि होने पर एजेंसी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति और राजस्व पटाए बगैर सार्वजनिक स्थानों और शासकीय संपत्तियों पर प्रचार-प्रसार करने वाले मार्केटिंग कंपनी हाऊसिंग कार्ट के खिलाफ 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले इस कंपनी के सभी अवैध बोर्ड और फ्रेम को निगम ने जब्त कर लिया था।

 

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