बिलासपुर। साक्ष्य छुपाकर फर्जी तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कर्मचारी ओमप्रकाश साहू की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। साहू तखतपुर विकसखण्ड के ग्राम समडीह निवासी हैं। अनुकंपा नियुक्ति लेकर वह कोटा विकासखण्ड के ग्राम तेन्दुआ हाई स्कूल में सहायक वर्ग 3 के पद पर पदस्थ था। जिला शिक्षा अधिकारी ने उसकी नियुक्ति के संबंध में मिली शिकायतों की जांच की। सुनवाई के बाद आज सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया है।
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उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में वर्ष 2013 में एकीकृत पुनरीक्षित निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार दिवंगत विवाहित शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है, तो अन्य किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। इस प्रावधान को छिपाकर ओमप्रकाश ने अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन किया था। ग्राम खोरसी निवासी प्रहलाद कुर्रे ने उनकी नियुक्ति को नियम विरूद्ध बताते हुए शिकायत की थी।

 

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