छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व न होना जस्टिस मिश्रा की सिफारिश का था आधार

नई दिल्ली। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने 19 मई को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मिश्रा और विश्वनाथन को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की। केंद्र ने 18 मई को उनके नामों को मंजूरी दे दी। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी और संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस मिश्रा और विश्वनाथन के नाम की सिफारिश करने का निर्णय लिया था।

जस्टिस मिश्रा को 10 दिसंबर, 2009 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 13 अक्टूबर, 2021 को आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कॉलेजियम ने अपने प्रस्ताव में कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान संरचना में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जस्टिस मिश्रा ने तेरह वर्षों से अधिक समय तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 21 पर हैं।

26 मई, 1966 को जन्मे विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद 25 मई, 2031 तक सेवा करेंगे। बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले वकीलों की सूची में विश्वनाथन दसवां नाम बन गया है।

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