बिलासपुर। पुलिस विभाग के 975 पदों पर भर्ती में भारी गड़बड़ी और अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसमें डीजीपी अशोक जुनेजा को भर्ती कमेटी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी की गई है।
ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में सूबेदार, सब इंसपेक्टर, प्लाटून कमांडर एवं अन्य के रिक्त 975 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती कमेटी अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा एवं अन्य सदस्यों पर इसमें  जानबूझकर गंभीर अनियमितता एवं गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए डोंगरगढ़ निवासी शिवाजी सिंह ने अभिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है।
मुख्य परीक्षा में चयन से बाहर हुए उम्मीदवारों ने सदस्यों पर यह आरोप लगाया कि वर्ष 2021-2023 की प्री परीक्षा का रिजल्ट व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा मेरिटवार, श्रेणीवार, सभी उम्मीदवारों के अंक बताते हुए पारदर्शिता पूर्वक तैयार किया गया था। लेकिन भर्ती कमेटी के अध्यक्ष जुनेजा ने व्यापमं रायपुर को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से रोक दिया। पूर्व में वर्ष 2006-2008 एवं वर्ष 2011-2013 में सब इंसपेक्टर भर्ती रिजल्ट व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ही जारी किया गया था। जुनेजा ने मुख्य परीक्षा का रिजल्ट सिर्फ सीरियल नंबर से जारी कर अन्य सभी तथ्यों जैसे- मेरिटवार, श्रेणीवार, सभी उम्मीदवारों के अंक ना बताते हुए, प्रत्येक वर्ग के कट ऑफ मार्क्स, उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि छिपाकर सिर्फ सीरियल नंबर से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट में आरक्षण नियमों का सही तरह से पालन नहीं किया गया। प्लाटून कमांडर का पद पुरुष उम्मीदवारों का होने के बावजूद उसमें महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया। विभागीय उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार व भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण का भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया। याचिका में भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराने तथा कमेटी के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई होगी।

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