बिलासपुर। तारबाहर क्षेत्र में हुए दो साल पुराने आटो डीलर के नाबालिग बेटे के अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। 6 फरवरी 2022 को, 15 वर्षीय मोहम्मद रेहान, जो तारबाहर निवासी था, शाम को करीब 5.30 बजे अपनी मां से 10 रुपये लेकर चिप्स खरीदने के लिए खुदीराम बोस चौक डीपूपारा की एक किराना दुकान गया था।
उसी दौरान, तारबाहर निवासी अभिषेक दान (20 वर्ष), देवनगर कोनी के साहिल उर्फ शीबू खान (19 वर्ष) और रवि खांडेकर ने उसे अपहरण कर लिया। जब काफी समय बीतने के बाद भी रेहान घर नहीं लौटा, तो उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की और बाद में तारबाहर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
रात करीब 11.30 बजे, रेहान के पिता मोहम्मद आसिफ के मोबाइल पर रेहान के नंबर से कॉल आई, जिसमें आरोपियों ने 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों का पता लगाया और अभिषेक दान, जो एक निजी अस्पताल का कर्मी था, को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने दो अन्य साथियों, साहिल और रवि के नाम बताए, जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया।
आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने रेहान की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके शव को एक बोरी में भरकर रतनपुर हाइवे पर मदनपुर के पास एक पुल के नीचे छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपियों के बताए स्थान से रेहान का शव बरामद किया।