हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान सख्ती से लागू करने का निर्देश
बिलासपुर। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सख्त पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला यातायात पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों और बस संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।
बैठक में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को “हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं” अभियान का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न देने की हिदायत दी गई। इसके अलावा, पेट्रोल पंप परिसर में आईएसआई मार्क वाले हेलमेट उचित मूल्य और सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराने के लिए हेलमेट स्टॉल लगाने के निर्देश दिए गए।
यातायात सुरक्षा पर लिए गए प्रमुख फैसले:
🔹 यातायात नियमों की जानकारी: सभी पेट्रोल पंपों पर यातायात नियमों और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। इन बोर्डों पर चालानी कार्रवाई और जुर्माने की राशि भी अंकित रहेगी।
🔹 ब्लैक स्पॉट की पहचान: दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट के पास स्थित पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को सचेत करने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।
🔹 बस संचालन के निर्देश: बस संचालकों को निर्धारित रूट का पालन करने और प्रमुख चौराहों से 100-200 मीटर दूर बसें खड़ी करने के सख्त निर्देश दिए गए। शहर के भीतर बड़े बसों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
🔹 जन जागरूकता: पेट्रोल पंपों में माइक सिस्टम के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी नियमित रूप से प्रसारित करने के निर्देश दिए गए।
अभियान सफल बनाने में करेंगे मदद
बैठक में उपस्थित पेट्रोल पंप संचालकों, बस मालिकों और तेल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों ने “हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं” अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। साथ ही, यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का समर्थन किया।