बिलासपुर । छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में फंसे आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ईडी और ईओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें अनिल टुटेजा की अंतरिम राहत भी शामिल थी।
शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा दोबारा की जा रही जांच और ईओडब्लू/एसीबी द्वारा दर्ज एफ़आईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गई थीं। कुल 13 याचिकाओं में से छह याचिकाएं ईडी के खिलाफ और सात ईओडब्लू/एसीबी के खिलाफ थीं। इनमें से एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को फैसला आने तक अंतरिम राहत दी थी।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने इन याचिकाओं की सुनवाई की थी। 10 जुलाई को सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया। ये याचिकाएं विधु गुप्ता, अनवर ढ़ेबर, निदेश पुरोहित, यश पुरोहित, अनिल टुटेजा, अरुण त्रिपाठी, और निरंजन दास द्वारा दायर की गई थीं। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने पक्ष रखा था।