बिलासपुर।  दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ट्रेनों की समयबद्धता बनाए रखने और भारतीय रेलवे की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “ऑपरेशन समय पालन” अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा सभी तीनों डिवीजनों में यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है।

रेलवे स्टेशन और यात्री ट्रेनों में लाउडहेलर और अन्य माध्यमों से यात्रियों को जानकारी दी जा रही है कि बिना उचित और पर्याप्त कारण के चेन खींचना दंडनीय अपराध है।

रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत इस अपराध पर कार्रवाई की जाती है, जिसके अंतर्गत 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

हजारों पर हुई कार्रवाई, लाखों का जुर्माना

साल 2024 (सितंबर तक) में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 2,519 लोगों के खिलाफ बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचने पर कार्रवाई की है और लगभग 10.66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, साल 2023 में 3,129 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 14.71 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

रेलवे सुरक्षा बल ने आम जनता से अपील की है कि बिना किसी उचित कारण के अलार्म चेन न खींचें, क्योंकि इससे ट्रेनों की समयबद्धता पर असर पड़ता है और रेलवे के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।

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