बिलासपुर । शेयर मार्केट में निवेश कर 10 प्रतिशत प्रतिमाह रिटर्न देने का झांसा कर एक फर्जी कंपनी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने करीब 400 लोगों से लगभग 40 करोड़ रुपये की ठगी की है।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने एक पत्रवार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी विनायक कृष्णा रात्रे (42 वर्ष) ने किम्स हॉस्पिटल मगरपारा के सामने साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट नाम की दुकान खोली थी। कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत की कि उन्होंने आरोपी को लाखों रुपये शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए दिए हैं। उसने हमें 10 प्रतिशत फिक्स प्रॉफिट हर महीने देने की बात कही थी लेकिन सितंबर 2023 से उसने रुपये देना बंद कर दिया है। बकायदा इसके लिए उसने शपथ पत्र के साथ इकरारनामा किया है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी की कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। उसने सिर्फ गुमाश्ता लाइसेंस लिया है। उसने आनंद रात्रे और शानू खान का ब्रोकर लाइसेंस बनाकर अपने पास रखा है। बहुत से लोग अधिक रिटर्न के लालच में इसको खाते में पैसा देते थे। यह बाकायदा इनको पैसे का रिटर्न देता था साथ ही उसे एक फर्जी हैंडल से रोजाना मैनेज कर बताता था कि निवेश करने वाले की जमा राशि पर कितना मुनाफा हो गया है। कुछ लोगों को उसने एजेंट भी बनाया, कई लोगों ने रिश्तेदारों से पैसे लेकर इसे ट्रांसफर किए। उसने निवेश करने वाले एजेंटों की चेन बना ली थी। इन पैसों से आरोपी आलीशान जीवन शैली जी रहा था। इस रकम से उसने अपने पुराने बैंक कर्ज भी चुकाए, जिनमें वह डिफाल्टर हो चुका था। इसके अलावा कई जगह मकान और जमीन की खरीदी भी की। ज्यादा निवेश करने वालों को थाइलैंड और गोवा ट्रिप ले जाने का ऑफर भी देता था, जो चिटफंड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के तहत अपराध है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पूरी ठगी 35 से 40 करोड़ रुपये की है। हालांकि रसीद बुक में केवल 14 करोड़ रुपये का हिसाब लिखा गया है। यह रकम मई 2023 से अब तक ली गई है। ठगी का कारोबार जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। सिविल लाइन पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 420, 467, 468 तथा 471 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।