वाहन दुर्घटना में बेटे की मौत के मामले की कांकेर से ही हुई सुनवाई

बिलासपुर।आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते मोटर दुर्घटना दावा के मामले में कांकेर की एक आदिवासी महिला अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए राजस्थान के सीकर नहीं जा पा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण को इसका पता चला तो उसने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सुनवाई की व्यवस्था कराई।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर ने सूचित किया कि ग्राम बूढ़ा कुरसाई, थाना आमाबेड़ा जिला कांकेर की एक आदिवासी अत्यंत गरीब महिला लक्ष्मीबाई का मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला न्यायालय सीकर, राजस्थान में प्रकरण लंबित है। वह अपनी गरीबी के कारण वहां आने-जाने में असमर्थ है। इस पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आनंद प्रकाश वारियाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीकर राजस्थान के संबंधित न्यायालय से विडियो कान्फ्रेंस से जरिये उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। महिला ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर से ही विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सीकर अदालत में सुनवाई की कार्रवाई पूरी की।   इस प्रकार विधिक सेवा प्राधिकरण की सकारात्मक पहल से वह महिला राजस्थान आने जाने की परेशानी से बच गई।

गौरतलब है कि उक्त महिला अपने पुत्र के साथ बोर गाड़ी में काम करने राजस्थान गई थी। काम के दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, जिसके कारण उसमें सवार उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इसकी क्षतिपूर्ति का मामला  सीकर राजस्थान में चल रहा है।

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