आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति मांगेगी पुलिस

पुणे। पुलिस ने बाइक सवार आईटी प्रोफेशनल दो लोगों की मौत वाली कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 वर्षीय लड़के के पिता को हिरासत में लिया है और किशोर को शराब परोसने के आरोप में दो होटलों के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर 17 साल 8 महीने के एक किशोर द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार, जिसके बारे में पुलिस का दावा है कि वह उस समय नशे में था, ने रविवार तड़के महाराष्ट्र के पुणे शहर के कल्याणी नगर क्षेत्र में दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, “हमने किशोरी के पिता को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लिया है और उसे पुणे लाया जा रहा है तथा उसके खिलाफ दर्ज मामले में उसे गिरफ्तार किया जाएगा।”
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शैलेश बलकावड़े ने बताया कि पुणे पुलिस ने किशोर को शराब परोसने के आरोप में कोसी रेस्तरां के मालिक प्रहलाद भुटडा, प्रबंधक सचिन काटकर और होटल ब्लॉक के प्रबंधक संदीप सांगले को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने कहा, “सभी को बाद में अदालत में पेश किया जाएगा।”
पुलिस के अनुसार, शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि को आरोपी किशोर अपने दोस्तों के साथ रात 9.30 बजे से एक बजे के बीच दोनों प्रतिष्ठानों में गया और शराब पी।
पुलिस कमिश्नर कुमार ने पहले कहा था, “बार के सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि किशोर शराब पी रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किशोर शराब पीकर कार चला रहा था। हम ये सभी तथ्य अदालत में पेश करेंगे।”
पुलिस ने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपर आरोपी के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बार के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ नाबालिग व्यक्ति को शराब परोसने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
धारा 75 “बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा करने, या बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों के संपर्क में लाने” से संबंधित है, जबकि धारा 77 बच्चे को मादक शराब या ड्रग्स की आपूर्ति करने से संबंधित है।
घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, व्यक्ति को यह पता था कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी उसने उसे कार दे दी, जिससे उसके बेटे की जान खतरे में पड़ गई, तथा उसे पार्टी करने की अनुमति दे दी, जबकि पिता को पता था कि वह शराब पीता है।
रविवार को सुबह करीब 3.15 बजे दोस्तों का एक समूह पार्टी से मोटरसाइकिल पर लौट रहा था, तभी कल्याणी नगर जंक्शन पर तेज रफ्तार पोर्शे ने उनमें से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
पुलिस ने बताया कि बाइक सवार 24 वर्षीय आईटी पेशेवर अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और उनकी मौत हो गई।
आरोपी किशोर को बाद में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे कुछ घंटों बाद जमानत दे दी। साथ ही उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाकर यातायात नियमों का अध्ययन करने और 15 दिनों के भीतर बोर्ड के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया, “सीसीएल (कानून से संघर्षरत बच्चे) सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखे, तथा यातायात पुलिस के साथ रहकर 15 दिन काम करे।”
पुलिस के अनुसार, युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने सोमवार को कहा कि वे दुर्घटना में शामिल किशोर जो 17 साल 8 महीने का है, उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

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