गलत दिशा में लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर की गिरफ्तारी

बिलासपुर। मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र के बरेला में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत और एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पुलिस ने तखतपुर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) अमरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा 1 अगस्त को बरेला गांव की मुख्य सड़क पर हुआ था। मामले की शिकायत पंडरिया निवासी विश्वनाथ बंसोर ने दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी भाभी किरण बंसोर विवाह समारोह में काम करने के बाद अपने साथियों के साथ लौट रही थीं। उनके साथ बाइक चला रहे विकेश साहू ने सड़क पर गाय आने के कारण वाहन किनारे रोक दिया था। इसी दौरान मुंगेली से बिलासपुर की ओर तेज रफ्तार से आ रही स्कोडा कार (क्रमांक CG 15 DN 3866), जिस पर ‘CMO’ अंकित था, ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसा इतना भीषण था कि किरण बंसोर और अंजलि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विकेश साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में जारी है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में जरहागांव पुलिस ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए तथा तकनीकी और भौतिक साक्ष्य जुटाकर पूरे घटनाक्रम की जांच की।

जांच में सामने आया कि दुर्घटना में शामिल स्कोडा कार तखतपुर के सीएमओ अमरेश सिंह की थी। पुलिस के अनुसार, हादसे के समय वह मुंगेली जिला कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम वर्मा के जन्मदिन समारोह में शामिल होकर तखतपुर लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद वह वाहन सहित मौके से फरार हो गए। अगले दिन पुलिस ने कार जब्त कर ली और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी अमरेश सिंह (58), निवासी महेश्वर कॉलोनी, अंबिकापुर, को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस का कहना है कि जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी तेज रफ्तार और अत्यधिक लापरवाही से गलत दिशा में वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। आरोपी के खिलाफ जरहागांव थाना में अपराध क्रमांक 110/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 125(ए) और 105 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आरोपी को 3 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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