बिलासपुर में जल निकासी की दयनीय स्थिति पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। हल्की बारिश के बावजूद शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने और नालियों के जाम होने पर कोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत शामिल हैं, ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने निगम और राज्य शासन के अधिकारियों से सवाल किया कि इतनी हल्की बारिश के बाद भी शहर में पानी भरने की समस्या क्यों हो रही है।

मामला तब और गंभीर हो गया जब बुधवार को हुई हल्की बारिश के बाद पुराने बस स्टैंड और राजीव प्लाजा की नालियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से पूछा कि जलभराव की इस समस्या का समाधान कब तक होगा और इसके लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है।

हाई कोर्ट ने शहरी प्रशासन सचिव, नगर निगम आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर अपना व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करें। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि अधूरी नाली निर्माण की वजह से कश्यप कॉलोनी और पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है।

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