बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बार फिर हुक्का बार बंद करने के शासन के आदेश पर रोक लगा दी है।

जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच ने रायपुर के एडिक्शन कैफे की याचिका पर सुनवाई की। इसमें बताया गया कि रायपुर के राजेंद्र नगर थाने के निरीक्षक ने एक नोटिस जारी कर उनके कैफे सहित शहर में संचालित 6 हुक्का बार को बंद करने का आदेश दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी व अधिवक्ता अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल के माध्यम से याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदेश में हुक्का बार को बंद करने के संबंध में कोई कानून बना नहीं है। ऐसे में बिना कानून के हुक्का बार को कैसे बंद किया जा सकता है? इसके पहले भी रायपुर में बिना किसी कानून के दो बार हुक्का बार बंद करने का आदेश दिया गया था। दोनों बार हाईकोर्ट ने हुक्का बार बंद करने के आदेश पर रोक लगाई थी। सिंगल बेंच ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को जारी पूर्व के आदेशों का पालन करने कहा है।

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