बिलासपुर। पत्नी से दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के मामले में फंसे एक डॉक्टर पति की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। डॉक्टर ने एफआईआर और चार्जशीट निरस्त करने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। हालांकि, इसी मामले में डॉक्टर के परिजनों की याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

मामला क्या है?
कबीरधाम निवासी महिला की शादी जून 2017 में जशपुर के डॉक्टर अनित से हुई थी। शादी के तुरंत बाद से ही महिला के साथ उसके पति और ससुरालवालों द्वारा दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी गई। महिला ने कबीरधाम थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया।

हाई कोर्ट का निर्णय
इस मामले में पति और उसके परिजनों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 498 ए (पत्नी से क्रूरता) और धारा 495 (शादी छिपाने का अपराध) के तहत दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को निरस्त करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने डॉक्टर पति की याचिका को खारिज कर दिया, जबकि उसकी मां, भाई-भाभी और बहन की याचिका को स्वीकार कर लिया।

यह मामला फिलहाल कबीरधाम के सीजेएम कोर्ट में लंबित है, जहां आगे की सुनवाई होगी।

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here