बिलासपुर। रतनपुर पुलिस ने रेप पीड़िता की मां को धमकाने को लेकर आरोपी के पिता और अन्य परिजनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 214 और 506 बी के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अपहरण, रेप और पॉक्सो एक्ट के आरोपी आफताब के पिता फैज और उनके कुछ रिश्तेदार पीड़िता की मां को धमकी दे रहे थे कि रेप का केस वापस ले लो, बदले में 5 लाख रुपए ले लो अन्यथा जान से मार दिया जाएगा। इस संबंध में पीड़िता ने रतनपुर थाने में शिकायत की है और सबूत में कॉल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई है।
एडिशनल एसपी राहुल देव के नेतृत्व में जो जांच टीम बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट में भी इस तथ्य को शामिल किया गया है कि पीड़िता को धमकी दी गई थी। पीड़िता की ओर से पेश किए गए सबूतों का परीक्षण भी किया गया है।
ज्ञात हो कि आरोपियों ने रतनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी के साथ मिलकर पीड़िता के मां के खिलाफ एकएफआई आर दर्ज कराई थी जिसे जांच में एडिशनल एसपी की टीम ने संदेहास्पद पाया। इस रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की मां को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने संशोधित विवेचना कोर्ट में दाखिल की थी। जमानत पर पीड़िता की मां जेल से बाहर आ चुकी है। पुलिस पीड़िता की मां के खिलाफ दर्ज मामले का खात्मा भी करने जा रही है। पीड़िता की मां ने अब आरोपी आफताब और उसके पिता फैज सहित परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ रेप का केस वापस लेने के लिए धमकी देने और 5 लाख का प्रलोभन देने की एफआईआर दर्ज कराई है। एसपी संतोष कुमार ने रतनपुर थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह को इस मामले में निलंबित कर दिया है और एसडीओपी कोटा, सिद्धार्थ बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।