बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को सक्षम अधिकारी से विस्तृत जानकारी लेकर तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता को भी इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने को कहा गया है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

दो महीने में सिर्फ एक सप्ताह लगती है सर्किट बेंच

बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ सीनियर लॉयर्स फोरम ने जनहित याचिका दायर कर राज्य में CAT की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग की है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई।

याचिका में बताया गया कि CAT की मुख्य बेंच जबलपुर में है। बिलासपुर में इसकी सर्किट बेंच हर दो महीने में केवल एक सप्ताह के लिए बैठती है। यह व्यवस्था साल में लगभग पांच बार ही उपलब्ध हो पाती है। इसके कारण पक्षकारों को आवेदन जमा करने, दस्तावेजों की त्रुटियां सुधारने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए जबलपुर जाना पड़ता है। सुनवाई के समय मामले ऑनलाइन किए जाते हैं, जिससे पक्षकारों को अतिरिक्त परेशानी होती है।

जमीन आवंटित, फिर भी छोटे कमरे में चल रही बेंच

याचिकाकर्ता के मुताबिक, बिलासपुर में CAT भवन बनाने के लिए जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इसके बावजूद सर्किट बेंच जिला उपभोक्ता फोरम की पहली मंजिल पर बने एक छोटे कमरे से संचालित हो रही है। याचिका में कहा गया कि स्थायी बेंच बनने से सरकारी कर्मचारियों और दूसरे संबंधित पक्षकारों को बार-बार जबलपुर जाने से राहत मिलेगी।

CAT में रेलवे, डाक विभाग, BSNL, केंद्रीय विद्यालयों और अन्य केंद्रीय संस्थानों के अधिकारियों-कर्मचारियों से जुड़े सेवा मामलों की सुनवाई होती है। IAS और IPS अधिकारियों से संबंधित मामले भी इसके दायरे में आते हैं।

बोदरी में आवंटित है जमीन

हाईकोर्ट के पास बोदरी में अधिकरण के लिए जमीन आवंटित किए जाने का हवाला देते हुए स्थायी बेंच की जरूरत उठाई गई है। केंद्र सरकार ने विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा। अब सरकारों के जवाब से स्पष्ट होगा कि स्थायी बेंच की स्थापना को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

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