उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत पात्र नागरिकों को दस्तावेज जमा करने के लिए समय देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन आवेदकों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, उनके आवेदन तत्काल निरस्त न किए जाएं। साथ ही, नगरीय निकायों को ऐसे हितग्राहियों के जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए संबंधित राजस्व कार्यालयों से समन्वय स्थापित करने को कहा गया है।

हितग्राहियों को राहत के लिए समन्वित प्रयास
साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने राजस्व विभाग को पत्र लिखकर हितग्राहियों के लंबित दस्तावेजों को प्राथमिकता से पूरा करने का अनुरोध किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब 1 सितंबर 2024 से ‘सबके लिए आवास’ मिशन के तहत योजना लागू की जा चुकी है और 15 नवंबर से हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) चल रहा है।

इस सर्वेक्षण में आवास योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और भूमि के दस्तावेज अनिवार्य हैं। लेकिन कई हितग्राही आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज नहीं करा पा रहे हैं।

नए निर्देशों से योजना का व्यापक लाभ
साव ने सभी नगरीय निकायों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तुरंत खारिज न किया जाए। इसके बजाय, आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उचित समय दिया जाए। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र परिवार को योजना का लाभ मिले।”

राज्य सरकार का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के माध्यम से अधिकतम जरूरतमंद परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है। यह पहल सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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