बिलासपुर। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करने के आरोप में दायर चार याचिकाओं को हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद खारिज कर दिया और कहा कि यदि उन्हें ईडी की कार्रवाई की प्रक्रिया से आपत्ति है तो वे निचली अदालत में आवेदन कर सकते हैं।

हाईकोर्ट में अभिषेक सिंह, निकेश पुरोहित, पिंकी सिंह और अमित सिंह की ओर से दायर की गई रिट याचिकाओं में कहा गया था कि ईडी के अधिकारी बिना सक्षम प्राधिकार के तलाशी व जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, इस पर शुक्रवार को आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने कहा है कि याचिका में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिस पर विचार किया जाए।

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