बिलासपुर। कालीबाड़ी हाउसिंग बोर्ड, भिलाई की जमीन के कम दामों पर खरीद मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित याचिका और अन्य दो याचिकाओं का निराकरण कर दिया है।
यह मामला विधायक देवेंद्र यादव के भाई धर्मेंद्र यादव द्वारा जमीन की खरीद से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु शामिल थे, ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर अधिकृत प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही, कोर्ट ने संबंधित प्राधिकारी को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया। इस बीच, आठ सप्ताह तक यथास्थिति बनी रहेगी।
मामले के अनुसार, धर्मेंद्र यादव ने कालीबाड़ी हाउसिंग बोर्ड, भिलाई में 15,000 स्क्वायर फीट जमीन दो करोड़ 52 लाख रुपये में खरीदी थी। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के नेता मेहरबान सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसके अलावा, हाउसिंग बोर्ड के निवासी उदय सिंह और पीयूष मिश्रा ने भी इस जमीन की खरीद को लेकर अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि धर्मेंद्र यादव ने जरूरत से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है।
सभी याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया जाए, जिसके बाद प्राधिकारी इस मामले का छह सप्ताह में समाधान करेंगे। इस दौरान आठ सप्ताह तक जमीन से जुड़ी यथास्थिति बरकरार रहेगी।