बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना अधिकारियों के लिए कोई नई बात नहीं है। इसी क्रम में, बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण को अवमानना के मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल, हाई कोर्ट ने कलेक्टर से आदेश की अवहेलना पर स्पष्टीकरण मांगा है।
कृषि भूमि विवाद और प्रशासन की उदासीनता
नेवसा के कृषक अजय कश्यप और उनके भाई-बहनों ने अपनी संयुक्त कृषि भूमि को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि पुनीतराम कश्यप ने बिना जानकारी के उनकी जमीन को किसान पोर्टल में अपने नाम से पंजीकृत कर लिया और धान बेचना शुरू कर दिया। इसके चलते अजय और उनके परिवार ने एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगाई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
न्यायालय की शरण में किसान
हारकर अजय कश्यप ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया था। परंतु, कलेक्टर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद, अजय कश्यप ने पुनः हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने फरवरी 2024 को कलेक्टर सहित राजस्व अधिकारियों को आदेश का पालन करने का अंतिम अवसर दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अवमानना याचिका पर कोर्ट का सख्त रुख
कलेक्टर के खिलाफ अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने कलेक्टर अवनीश शरण से पूछा कि आदेश की अवहेलना क्यों की गई और क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। कलेक्टर को एक सप्ताह का समय जवाब देने के लिए दिया गया है।