शिकायतों की होगी समयबद्ध निष्पक्ष जांच, फर्जी दस्तावेज व तथ्य छिपाने के मामलों पर भी कार्रवाई

बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने जमीन के बदले रोजगार से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच के लिए उच्चस्तरीय स्थायी समीक्षा समिति गठित की है। समिति उपलब्ध रिकॉर्ड, दस्तावेज और साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक शिकायत की जांच कर अपनी अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी को सौंपेगी।

SECL के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ रोजगार से जुड़े मामलों की जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।

पांच वरिष्ठ अधिकारियों की समिति

समिति की अध्यक्षता महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), SECL मुख्यालय बिलासपुर करेंगे। इसके सदस्यों में मुख्यालय के महाप्रबंधक (प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स), महाप्रबंधक (HR/मैनपावर), महाप्रबंधक (HR/इंडस्ट्रियल रिलेशंस) और उप महाप्रबंधक (कानूनी) शामिल हैं।

जरूरत के अनुसार समिति संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच करेगी। अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली जाएगी और उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद प्रचलित नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप शिकायतों का परीक्षण कर निर्णय के लिए अनुशंसा की जाएगी।

फर्जी दस्तावेज से रोजगार लेने की शिकायत भी कर सकेंगे

SECL ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जमीन के बदले रोजगार से जुड़े मामलों में अनियमितता की शिकायत समिति के समक्ष कर सकता है। शिकायत के साथ संबंधित दस्तावेज और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

फर्जी या जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रोजगार हासिल करने, महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर नौकरी प्राप्त करने अथवा इस प्रक्रिया से जुड़ी अन्य अनियमितताओं की शिकायत भी की जा सकेगी।

दर्ज शिकायत वापस लेने का प्रावधान नहीं

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि एक बार औपचारिक रूप से दर्ज की गई शिकायत को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए शिकायतकर्ताओं से अपील की गई है कि वे केवल वास्तविक तथ्यों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही शिकायत प्रस्तुत करें।

SECL ने आम लोगों और सभी संबंधित पक्षों से अधिकृत माध्यमों से ही शिकायत करने की अपील की है। साथ ही बिचौलियों, अपुष्ट सूचनाओं और भ्रामक दावों से सावधान रहने को कहा है।

झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर होगी कार्रवाई

SECL ने कहा है कि स्थायी समीक्षा व्यवस्था से जमीन के बदले रोजगार से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को मजबूत किया जाएगा। साथ ही वास्तविक और पात्र हितग्राहियों के हितों की रक्षा तथा शिकायत निवारण व्यवस्था में लोगों के भरोसे को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

SECL ने स्पष्ट किया है कि ईमानदारी और सही तथ्य के आधार पर की गई शिकायतों को हतोत्साहित नहीं किया जाएगा। हालांकि, जांच में यदि कोई शिकायत जानबूझकर झूठी, दुर्भावनापूर्ण या किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने अथवा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से की गई पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 217 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 215(1)(a) सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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