ईडी ने पूछताछ के लिए जारी किया था समन तो चले गए थे अवकाश पर

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अनिल टुटेजा व उनके बेटे यश टुटेजा को बड़ी राहत दी है। फिलहाल मनी लॉंड्रिंग और शराब घोटाले में ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।

ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। इसके पहले टुटेजा को ईडी ने समन जारी किया था और पूछताछ के लिए रायपुर दफ्तर बुलाया था। टुटेजा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 28 अप्रैल तक स्वास्थ्यगत कारणों से अवकाश ले लिया था। ईडी को भी उन्होंने पत्र भेजकर कहा था कि उनकी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर 28 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है, तब तक उन्हें छूट दी जाए।

पिता-पुत्र की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनउल्लाह की की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई को गलत बताया था। याचिका में कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की ईडी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका कोई ठोस आधार नहीं है। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि याचिकाकर्ताओं ने कैसे अवैध तरीके से धन जमा किए और कैसे धन शोधन किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि ईडी की नियमावली में इन बातों को बताते हुए ही केस रजिस्टर्ड किया जाता है, जिसका ईडी द्वारा पालन नहीं किया गया।
इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टुटेजा के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन तब तक ईडी टुटेजा के खिलाफ किसी भी तरह की सख्ती नहीं कर पाएगी।

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