पत्नी को भी पति की आय जानने का अधिकार, दुर्ग फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि वैवाहिक विवाद में पति-पत्नी दोनों को एक-दूसरे की आय की जानकारी जानने का अधिकार है। पति पत्नी की कमाई से जुड़े सवाल उठा सकता है और पत्नी भी पति की आय के बारे में जानकारी मांग सकती है।

मामला रायपुर निवासी महिला द्वारा दुर्ग फैमिली कोर्ट में दायर भरण-पोषण आवेदन से जुड़ा है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी की आय से संबंधित सवालों पर रोक लगा दी थी। पति ने इसे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण और वैवाहिक विवादों में दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

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